प्रदेश की धामी सरकार ने दंगे के दौरान होने वाले पूरे नुकसान की भरपाई के लिए देश के सबसे कठोर कानून को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। अब धामी कैबिनेट ने दंगा रोकने तथा दंगाइयों से निपटने को उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून-2024 पर मुहर लगा दी है। दंगे के दौरान किसी के अंग-भंग करने पर इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा। कानून लागू होने पर दंगाईयों पर 8 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने कैबिनेट में इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है।
