आवासीय परियोजना का विस्तार नहीं कर सकेंगे बिल्डर खरीदारों की सहमति के बगैर, बदले ये नियम

उत्तराखंड

अब आवासीय परियोजना का विस्तार करने के लिए निर्माणकर्ता (डेवलपर) परियोजना को विलंब नहीं सकेंगे। खरीदारों की सहमति बगैर योजना का विस्तार नहीं किया जा सकेगा। उन्हें समय पर फ्लैट आवंटन और कब्जा दिलाया जा सकेगा। एक निर्धारित तिथि पर खरीदारों को मकान देने का वादा किया जाता था, लेकिन जैसे ही फ्लैट देने की तारीख नजदीक आती थी, इससे पूर्व बिल्डर परियोजना का विस्तार या नक्शे में बदलाव दर्शाकर प्रोजेक्ट की कंपाउंडिंग करा लेते थे। बिल्डर नए हिस्से के लिए भी बुकिंग शुरू कर देते थे। खरीदारों ने कई बार रेरा में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि विस्तार करना बिल्डर का निजी विषय है। कैबिनेट में तय हुआ कि खरीदार की सहमति को विस्तार के लिए जरूरी किया जाना चाहिए। अब किसी भी प्रोजेक्ट में विस्तार या बदलाव के लिए दो तिहाई खरीदारों की लिखित सहमति जरूरी होगी। इस वाक्य का लाभ उठाकर बिल्डर कभी भी प्रोजेक्ट के डिजाइन में बदलाव कर देते थे। इसके लिए प्रारूप जल्द सभी प्राधिकरणों पर उपलब्ध होंगे।

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