नहीं दी छुट्टी महिला सिपाही को SP ने , दिए 45 दिन के अवकाश के निर्देश अब कोर्ट ने

उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के एसपी को एक महिला हेड कांस्टेबल को बेटी की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टी देने के निर्देश दिए। महिला ने बताया कि 21 फरवरी को उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन संसदीय चुनाव की वजह से एसपी ने उसके आवेदन को मंजूर नहीं किया। न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकलपीठ में उत्तरकाशी में स्थानीय खुफिया इकाई में हेड कांस्टेबल मनीषा नेगी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि सीसीएल कर्मचारी का अधिकार नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक और निपटान के अधीन है। आदालत ने एसपी को निर्देश दिए हैं कि महिला हेड कांस्टेबल को तीन दिन के अंदर यह अवकाश दिया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *