उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या माननीय गुनहगारों से रिकवरी हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2024 को होगी। इस विषय पर विधानसभा ने एक जांच समीति बनाकर 2016 से भर्तियों को निरस्त कर दिया। विधानसभा बैकडोर भर्ती में अब तक अपने करीबियों को भ्रष्टाचार से नौकरी लगाने में शामिल सभी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इस याचिका का हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया और सात जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता व विधानसभा दोनों पक्षों को आदेश दिए थे की जो भी “माननीय” इसमें दोषी हैं वो इस विषय में उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने माना कि विधानसभा भर्तीयों में बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा स्पीकर को छह फरवरी के 2023 शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं।
