UCC विधेयक राष्ट्रपति को भेजा राज्यपाल ने, राज्य में लागू हो जाएगा कानून मुहर लगने के बाद

उत्तराखंड

राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना है। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। भाजपा सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि, देश के पहले गांव माणा में संवाद से ड्राफ्ट समिति ने इसकी शुरुआत की थी। जिस प्रकार गंगा सबके लिए सुखदायी है, वैसे ही यूसीसी भी मातृशक्ति व पूरे समाज के लिए सुखद होगा।

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